शिवपुरी। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने एक हत्या के मामले में 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपियों ने युवक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की और फिर शव के टुकड़े करने के बाद एक बोरे में पार्वती नदी के पास फैंक आए थे। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी मनोज कुमार जैन जिला लोक अभियोजन अधिकारी व शिवकांत कुलश्रेष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने की। अभियोजन के मुताबिक बैराड़ थाना अंतर्गत रहने वाले केशव यादव 15 दिसम्बर 2020 को खेत पर जाने की बोलकर निकला था, लेकिन वह वापस घर नही आया। इसके बाद केशव के भाई भरत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भाई के गायब होने में लक्ष्मण पाल, सुरेश, मोनू उर्फ मोहर सिंह, जहान सिंह व रामेश्वर का हाथ है।
पुलिस ने जब पड़ताल करते हुए इन लोगों को राउंडअप किया तो पता चला कि गायब हुए केशव ने लक्ष्मण की भतीजी को जबरन अपने साथ रखा हुआ था। इसका वह बदला लेना चाहते थे। इसी को लेकर इन सभी 5 लोगों ने मिलकर केशव की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की और फिर उसके शव के कई टुकड़े कर एक बोरे में भरकर पार्वती नदी के पास फेंक दिए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज चालान कोर्ट में पेश किया जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और उनको सजा सुनाई