शिवपुरी- 17 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गयी है। जिसके तहत 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 7 मई को सम्पन्न किया जाकर 6 जून तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन के प्रचार प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यथियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत जुलूस, मोटर साईकिल जुलूस, वाहन रैली इत्यादि का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय, किस स्थान पर समाप्त होगा।
आयोजक कार्यक्रम व जुलूस के रूप की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देंगे। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अग्रेषित करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं ऐसी अनुमति की एक प्रति संबंधित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर के व्यय लेखा प्रभारी को भेजी जायेगी, जिससे कि इस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में सम्मिलित किया जा सके। आयोजक जुलूस और कार्यक्रम में शामिल होने वाली पब्लिक की अनुमानित संख्या अनिवार्य रूप से दर्शाएं ताकि तदानुसार पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था व ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्वित की जा सकेगी। आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत व प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाये कि यातायात में कोई रूकाबट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ो में संगठित किया जाना चाहिए। जुलूस सड़क की बांयी तरफ रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजे लेकर चलने के विषय में जिनका असामाजिक तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना में दुरूपयोग किया जा सकता हो उन पर राजनैतिक दर्लों एवं अभ्यर्थियों को नियंत्रण करना चाहिए।
किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नही करना चाहिए। राजनैतिक दल और अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किये जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जायेगा। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किये जाने वाले जुलूस में कोई भी व्यक्ति अस्त्र- शस्त्र, आग्नेय शस्त्र लाठी, डण्डे इत्यादि लेकर नही चलेगा।
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त आदेश के उल्लघंन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।