खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित ना होने पर 3 क्रेशर आधारित उत्खनिपट्टे और एक फर्शी पत्थर की खदान ,का पट्टा निरस्त किया गया है।
कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार स्वीकृत खनिज रियायतों पत्थर अथवा फर्शी की खदानों के भौतिक सत्यापन अथवा जांच कराई जा रही है। जब जिले की तहसील बदरवास, करैरा, नरवर, पिछोर अंतर्गत स्वीकृत क्रेशर खदानों एवं फर्शी पत्थर की खदानों का निरीक्षण कराया गया तब जांच में खदानों में नियमों और शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर पट्टेधारियों को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान किया गया, परन्तु पटटाधारियों द्वारा समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने और स्वीकृत क्षेत्र से पृथक क्षेत्र में खनन पाए जाने और शासन को देय डेडरेंट राशि समय पर जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप खनिज राजस्व को ध्यान में रखते हुए म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के तहत तत्काल प्रभाव से 03 क्रेशर आधारित उत्खनिपट्टे तथा 01 फर्शी पत्थर की खदान की लीज को निरस्त किया गया है तथा तत्काल प्रभाव से खनन संक्रियाएँ प्रतिबंधित की गई है।
विभागीय अमले को आवश्यक जांच आदि कर नियमों के प्रावधान अनुसार आगे की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। निरस्त खदानों में पट्टेदार राजीव सिंघल की खनिज गिट्टी क्रेशर की ग्राम देवरीखुर्द तहसील नरवर के सर्वे नम्बर रकवा 228/1 रकवा 4.00 हेक्टेयर, पट्टेदार नीलेश पाठक की गिट्टी क्रेशर की खदान दबरा दिनारा तहसील करैरा के सर्वे नंबर रकबा 1352/4 रकवा 1.60 हेक्टेयर एवं पट्टेदार रामेश्वर गुप्ता की गिट्टी क्रेशर की खदान बामौर तहसील बदरवास के सर्वे नम्बर रकवा 1767, 1768, 1769, 1770/1, 1771/1, 1796/1, 1797, रकवा 2.87 हेक्टेयर तथा पट्टेदार श्याम सिंह गुर्जर की फर्शी पत्थर की खदान केनवाह तहसील पिछोर के 245 रकवा 1.00 हेक्टेयर को निरस्त कर दिया गया है।