शिवपुरी। खबर जिले के बैराड थाना क्षेत्र की है। जहां पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी को झांसी से दस्तयाब कर लिया है।बता दे आरोपी शराब कंपनी का कर्मचारी है और युवती के घर के पडौस में किराए से रहता था। जहां आरोपी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फसाया फिर अपने साथ भगाकर ले गया इस मामले में पुलिस ने अब युवती को दस्तयाब कर उसके बयान लिए तो युवती ने अपने साथ लगातार 3 माह तक हुए रेप की घटना पुलिस को बताई। इस मामले में पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप की धाराओं का इजाफा किया है।
जानकारी अनुसार बीते 18 मार्च को एक युवक निवासी गोबरा हाल निवासी धौरिया रोड ने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी 16 साल 3 माह की बेटी को पडौस में रहने वाला आरोपी अजय राय पुत्र सीताराम राय निवासी ककावनी थाना टीकमगढ शराब कंपनी का कर्मचारी था और वह बैराड कलारी पर काम करता था। कंपनी ने कर्मचारीयों के रहने के लिए एक मकान किराए पर ले लिया था। जिसमें आरोपी रहता था। यह मकान युवती के घर के पास ही था। जिसके चलते आरोपी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया फिर उसे भगा कर ले गया इस मामले में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने एसडीओपी सुजीत भदौरिया और थाना प्रभारी मनोज राजपूत को टास्क दिया कि तत्काल इस किशोरी को दस्तयाब करने का टास्क दिया। जिसपर से टीम को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि उक्त आरोपी किशोरी को झांसी की एक कॉलोनी में किराए के कमरे में पत्नि बनाकर रखे हुए है। जिसपर से टीम मौके पर पहुंची और युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जहां पुलिस ने जब युवती के 164 के बयान लिए तो युवती ने बताया कि उक्त आरोपी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और लगातार 3 माह तक उसके साथ रेप करता रहा। इस मामले में पुलिस ने युवती के बयानों के आधार पर धारा 376,2 (n) भादवि 4 (1)/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जहां से पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। इस मामले में थाना प्रभारी बैराड निरीक्षक मनोज सिह राजपूत, धर्मेन्द्र शिवहरे,रबिद्र धाकड,बैशाली, धर्मपाल धाकड की सराहनीय भूमिका रही ।