शिवपुरी। जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय ने एक किसान की कुल्हाड़ी और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 12 आरोपियों को आज शुक्रवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके साथ सभी आरोपियों को अर्थदंड से भी दंडित किया हैं। मामले में शासन से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने की। अभियोजन के मुताबिक शिवपुरी जिले के बामौरकला थाना क्षेत्र के कचरानिया गांव के पास 10 सिंतबर 2018 को अमोल सिंह यादव के खेत पर राम सेवक परिहार अपने चचेरे भाई के साथ गांव खिसलौनी जा रहा था। इसी दौरान उनको खिसलौनी गांव के रहने वाले दाखीरामपुत्र रामरतन यादव, रामकुमार पुत्र काशीराम यादव, शंकर पुत्र प्रहलाद यादव, पंजाब पुत्र हरिभान यादव, हरिभान पुत्र लाखन सिंह यादव, बल्लू उर्फ शिशुपाल, पुत्र संजम सिंह यादव, काशीराम पुत्र रामरतन यादव, कल्लू उर्फ लालजीराम पुत्र रामरतन यादव, सोबरन पुत्र संजम सिंह यादव, महेश पुत्र काशीराम यादव, मंगी उर्फ नीलम पुत्र वीरसिंह यादव निवासी बंदला व दल्ली उर्फ राममिलन पुत्र जयराम यादव कचरानिया ने पुराने जमीनी विवाद को लेकर घेर लिया था।
इन सभी ने राम सेवक परिहार पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला बोल दिया घटना में राम सेवक गंभीर घायल हो गया। जिसे खनियांधाना अस्पताल लाया गया। यहां पर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामल में फरियादी सतेन्द्र परिहार की शिकायत पर सभी 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना और आज शुक्रवार को मामले में सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है