शिवपुरी कोलारस: खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेष या नरवाई जलाना अवैध ठहराया गया है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी और समझाइश दी जा रही है। कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने नरवाई जलाने के संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं।
कोलारस के एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि नरवाई जलाने के मामले में लुकवासा के ग्राम उकावल के किसान सुल्तान पुत्र भगचंदी जाटव, ग्राम गिंदौरा के किसान जसवंत सिंह पुत्र लालू रघुवंशी, लालू पुत्र पन्नालाल रघुवंशी, ग्राम इंदार के किसान जितेंद्र पुत्र गजराज सिंह, शिवचरण पुत्र रामदास खटीक और रामपुर चक्क के किसान पुरन सिंह पुत्र नथन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है।
जिले में नरवाई जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है और मृदा की उर्वरा शक्ति में कमी आती है। प्रशासन की ओर से किसानों को लगातार इस विषय में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही, प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।