शिवपुरी की विशेष पॉक्सो अदालत ने छह वर्षीय दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना फरवरी 2024 की है, जब बैराड़ थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी ने बच्ची को खेत के पास टपरिया में हवस का शिकार बनाया। बच्ची बोलने और चलने-फिरने में असमर्थ थी। न्यायालय ने पीड़िता की स्थिति, साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत सख्त सजा दी है।