नरवर। आगामी धार्मिक आयोजनों, जुलूस एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना नरवर परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने आयोजनकर्ताओं, डीजे-बैंड संचालकों, विद्युत सज्जा संचालकों तथा गणमान्य नागरिकों को आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में पुलिस ने स्पष्ट किया कि जुलूस एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। डीजे एवं साउंड सिस्टम का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा तथा रात 10 बजे के बाद डीजे, स्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। जुलूस मार्ग पर बिजली के तार, अस्थायी मंच, स्टॉल अथवा अन्य किसी व्यवस्था के कारण यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। विद्युत सज्जा के दौरान खुले या कटे तार नहीं छोड़ने की हिदायत भी दी गई, ताकि दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके। पुलिस ने आयोजकों को यह भी निर्देश दिए कि जुलूस के दौरान शराब का सेवन कर डीजे, बैंड अथवा अन्य व्यवस्थाओं का संचालन नहीं किया जाए। जनरेटर की चिमनी ऊपर की ओर रखने, जुलूस मार्ग पर अनावश्यक भीड़ या अवरोध नहीं बनने देने तथा घोड़ों के प्रदर्शन के दौरान आमजन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।
हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी
धार्मिक जुलूस एवं आयोजनों में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। वहीं सम्मेलन, कव्वाली, नाटक अथवा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित थाना एवं प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा।
पुलिस प्रशासन ने आयोजनकर्ताओं से अपील की कि सभी निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि आगामी धार्मिक आयोजन नरवर में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकें। बैठक में थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह भदौरिया, आरआई डीआर कानोड़िया, सीएमओ प्रवीण कुमार नरवरिया सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी, शांति समिति के सदस्य, आयोजनकर्ता एवं नरवर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।