शिवपुरी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आगामी 10 मई को जिला न्यायालय प्रांगण में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्युत उपभोक्ताओं को अधिभार राशि में छूट दी जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, प्रीलिटीगेशन स्तर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत बिजली चोरी के मामलों में आकलित सिविल दायित्व पर 30 प्रतिशत की छूट और ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं लिटीगेशन स्तर पर यह छूट क्रमशः 20 प्रतिशत और 100 प्रतिशत होगी।
यह सुविधा घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को समस्त बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना अनिवार्य होगा। विद्युत वितरण कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 10 मई को शिवपुरी जिला न्यायालय पहुंचने की अपील की है।