नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र पर गंभीर आरोप, अदालत ने अग्रिम जमानत खारिज की

Samwad news
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शिवपुरी शहर में मंगलवार को जिला अदालत ने एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाया। नगर पालिका अध्यक्ष की संतान रजत शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन पर एक युवती ने विवाह का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था।

30 अप्रैल को कोतवाली थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी घटना के बाद से फरार है। अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वयं उपस्थित होकर कहा कि आरोपी और उसके परिजन उसके जीवन के लिए खतरा बन चुके हैं। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता धीरज जामदार ने बताया कि मामले की विवेचना अभी अधूरी है और आरोपी का चिकित्सकीय परीक्षण भी शेष है।

पीड़िता के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि जब युवती विवाह के विषय में आरोपी परिवार से बात करने पहुंची, तो उसे धमकाया गया और जान से मारने की चेतावनी दी गई। मामले में दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान होने के कारण इसे सेशन ट्रायल माना गया है।

सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत की मांग खारिज करते हुए आरोपी को जांच में सम्मिलित होने का निर्देश दिया है। मामला अब पुलिस और न्यायालय की निगरानी में है, और शहर में इस प्रकरण को लेकर चर्चा गर्म है।

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