शिवपुरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के राशन में हेराफेरी व गबन करने वाले दुकान प्रभारियों एवं विक्रेताओं के विरुद्ध कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर द्वारा कड़ा रुख अपनाया गया है। अनुविभाग पिछोर अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच व प्रभार न सौंपने की स्थिति में खाद्यान्न खुर्द-बुर्द पाए जाने पर 04 राशन दुकानों के संबंधित विक्रेताओं एवं सह-विक्रेताओं से बाजार भाव के अनुसार कुल 21 लाख 75 हजार 941 रुपये की राशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने हेतु तहसीलदार पिछोर एवं खनियांधाना को आदेश जारी किए गए हैं।
शासकीय उचित मूल्य दुकान चमरौआ के तत्कालीन विक्रेता से 9 लाख से अधिक की होगी बसूली
तत्कालीन विक्रेता सुरेन्द्र यादव पुत्र हरीसिंह यादव (निवासी ग्राम पौठयाई, तहसील खनियांधाना) द्वारा कुल 196 क्विंटल खाद्यान्न का गबन किया गया। म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन पर थाना खनियांधाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। अब तत्कालीन विक्रेता श्री सुरेन्द्र यादव से बाजार भाव अनुसार 9,73,642 रुपये की वसूली भू-राजस्व की भांति कराने हेतु तहसीलदार खनियांधाना को आदेशित किया गया है।
शासकीय उचित मूल्य दुकान महोबा डामरौन के विक्रेता एवं सहविक्रेता से होगी बसूली
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिछोर द्वारा किए गए औचक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में लगभग 245 क्विंटल खाद्यान्न कम पाया गया। नोटिस का जवाब न देने पर खाद्यान्न अपयोजित करना प्रमाणित पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर ने इस पर कार्रवाई करते हुए विक्रेता जयकिशन लोधी (निवासी ग्राम दुल्हई) एवं सह-विक्रेता संजीव लोधी (निवासी ग्राम महोबा डामरौन) से कुल 7,31,463 रुपये की वसूली भू-राजस्व की भांति कराने के निर्देश तहसीलदार पिछोर को दिए गए हैं।
शासकीय उचित मूल्य दुकान दुलई और बघरवारा के विक्रेता से होगी 4 लाख 70 हजार से अधिक की बूसली
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पिछोर द्वारा की गई जांच में तय स्टॉक से गेहूं 3,794 किग्रा, चावल 1,464 किग्रा एवं नमक 56 किग्रा कम पाया गया। नोटिस का जवाब न मिलने पर मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 16 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पिछोर ने विक्रेता सतेन्द्र लोधी पुत्र गयाराम लोधी (निवासी ग्राम बघरवारा) से कुल 1,65,632 रुपये वसूली करने, इसके साथ ही दुकान का प्रभार न सौंपने पर तत्कालीन विक्रेता जयकिशन लोधी पुत्र मनिराम लोधी (निवासी ग्राम दुल्हई) द्वारा पीओएस मशीन में प्रदर्शित खाद्यान्न खुर्द-बुर्द करना पाया गया। इसमें कुल 88.39 क्विंटल खाद्यान्न की बाजार भाव से कुल कीमत 3,05,204 रुपये की वसूली के साथ उक्त दोनो वसूली भू-राजस्व की भांति कराने के निर्देश तहसीलदार पिछोर को दिए गए हैं।
लापरवाही एवं गबन पर आगे भी जारी रहेगी सख्त कार्रवाई
उपखंड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय खाद्यान्न गरीबों और पात्र हितग्राहियों के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी, गबन या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकान प्रभारियों और विक्रेताओं के विरुद्ध दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।